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फैसला होने के बाद भी जनपद पंचायत सीईओ के आदेश की अवहेलना, सूचना के अधिकार अधिनियम  का बीजापुर जिले में नहीं हो रहा पालन , पंचायत सचिव की दबंगई

संपादक घनश्याम यादव 

बस्तर के माटी समाचार 

बीजापुर।  जनपद पंचायत बीजापुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर आदेश के पालन में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है।

मामला ग्राम पंचायत चिन्नाकवाली से जुड़ा है। दस्तावेज के अनुसार आवेदक घनश्याम यादव, संपादक बस्तर के माटी, ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए 6 हैंडपंप खनन कार्यों से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उनके द्वारा धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी।

 

दस्तावेज में उल्लेख है कि जनपद पंचायत बीजापुर कार्यालय द्वारा 05 अगस्त 2026 को सुनवाई के लिए अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। दोनों पक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए। इसके बाद ग्राम पंचायत चिन्नाकवाली के जनसूचना अधिकारी को नियमानुसार मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

 

आदेश में यह भी दर्ज है कि जनसूचना अधिकारी को 10 अगस्त 2026 तक अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराकर उसका पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

 

आदेश के पालन पर उठ रहे सवाल

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बाद भी यदि निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो यह प्रशासनिक आदेश के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा आदेश का पालन किया गया या नहीं और यदि नहीं किया गया तो उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।

 

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