RNI NO. CHHHIN /2021 /85302
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*संरक्षणप्राप्त कछुए की तस्करी में पकड़े गए 3 व्यक्ति 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल*

*डीएफओ के निर्देश पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वन अमले ने की कारवाई*

राजू तोले

सुकमा बस्तर के माटी समाचार 17 अप्रैल 2024/ मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर आरसी दुग्गा के मार्गदर्शन एवं वनमण्डलाधिकारी सुकमा अशोक पटेल के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी एवं वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता दल के द्वारा घेराबंदी कर 15 अप्रैल को संध्या 4 बजे तीन लोगों को  पकड़ने से दो नग संरक्षणप्राप्त  कछुए  (सामान्य नाम इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल एवं वैज्ञानिक नाम निलसोनिया गैंजेंटिका ) बरामद किया गया। उक्त तीनों तस्करों  क्रमशः राजेंद्र प्रसाद रेड्डी पिता रामा सुब्बा रेड्डी उम्र 48 वर्ष निवासी गुंटुर (आंध्र प्रदेश), मरकाम अडमैया पिता जोगैय्या उम्र 31 वर्ष निवासी वारंगल (तेलंगाना) तथा ए वेणुगोपाल पिता ए वेंकटेश्वर राव उम्र 34 वर्ष निवासी विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) के रूप में पहचान किया गया है। यह तीनों लोग उक्त कछुए को भद्राचलम से किसी व्यक्ति से खरीद कर झाड़-फूक तंत्र-मंत्र के उद्देश्य से ऑटो से जगदलपुर की ओर ले जा रहे थे। तभी वन विभाग सुकमा के वन कर्मचारियों ने उन्हें धर दबोचा। उक्त तीनों व्यक्तियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2023  के तहत कार्यवाही करते हुए पीओआर जारी कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सुकमा द्वारा 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जिला जेल सुकमा में भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में समस्त वन अधिकारी-कर्मचारी एवं दैनिक श्रमिकों और वन परिक्षेत्र सुकमा के अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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