कृष्णा कुमार कुंजाम
जगदलपुर बस्तर के माटी समाचार : बस्तर के जिला कलेक्टर हरीश एस ने जिले के शिक्षा अधिकारी और एक अन्य अफसर के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि, आज मंगलवार को कलेक्टर महोदय द्वारा लिये गये समय-सीमा की बैठक में “APAAR – ID” से संबंधित प्रगति पर समीक्षा की गई। राज्य द्वारा किये गये जिला स्तरीय आंकलन में “APAAR – ID” की प्रगति में बस्तर जिला संपूर्ण राज्य में 28वें क्रम पर आने एवं निरंतर 01 माह से किसी भी प्रकार की कोई प्रगति परिलक्ष्ति न होने पर कलेक्टर महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिशन समन्वयक के माह नवंबर 2024 के वेतन – आहरण पर रोक लगाई गई है।चूंकि अपार आई डी का कार्य राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है जिसे संपूर्ण जिले में मिशन मोड में समन्वित कार्य के तौर पर संपादित किया जाना है। उपरोक्त दर्ज जिले की न्यून प्रगति को देखने से यह स्पष्ट को रहा है कि विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई रुचि इस कार्य हेतु नहीं ली गई है, जिसके कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई एवं राज्य में जिले की छबि प्रभावित हुई हैअतः अपार आईडी से संबंधित संतोषजनक प्रगति दर्ज होने तक समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं संकुल स्रोत समन्वयक के माह नवंबर 2024 के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आगामी सप्ताह तक संतोषजनक प्रगति न पाये जाने पर आगामी कठोर कार्यवाही हेतु नस्ती कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।