सत्यानंद यादव
कोंडागांव (अनंतपुर) बस्तर के माटी समाचार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना आकर मौखिक गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक बेटी दिनांक 17.07.2024 को 04/00 बजे घर से बिना बताये कही चली गई है जिसे आस-पास रिश्तेदारों में पतासाजी किये। कहीं पता नहीं चला तब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कर अपहृरण कर ले जाने कि रिपोर्ट पर दिनांक 18.07.2024 को गुम इंसान एवं अपराध धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान गुम इंसान पीड़िता को दिनांक 25.07.2024 को दस्तयाब कर पीड़िता का महिला अधिकारी के द्वारा पुछताछ करने पर बताई कि आरोपी हबित (कुलदिप) हरिजन ग्राम चिताबेड़ा उड़ीसा के द्वारा नाबालिक जानते हुए भगाकर जबरदस्ती बालात्कार कर पीड़िता को बस में बैठाकर वापस उसके घर छोड़कर फरार हो गया था। प्रकरण में आरोपी के ख़िलाफ़ धारा 64 (ड) बीएनएस और पीड़िता नाबालिक होने से 06 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। मामला गंभीर एवं संवेदनशील होने से आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डांडे (रा.पु.से.), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) रूपेश कुमार (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश धीवर के नेतृत्व में आरोपी हबित (कुलदिप) हरिजन का मुखबीर द्वारा सूचना मिला की ग्राम दाबूगांव थाना दाबूगांव उड़ीसा में छुपा हुआ है, कि सूचना पर जाकर आरोपी का पता तलाश किया जहां आरोपी हबित (कुलदिप) हरिजन पिता जगदीश हरिजन उम्र 24 वर्ष निवासी चिताबेड़ा थाना झर्रीगांव जिला नवरंगपुर राज्य उड़ीसा से पकड़कर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर घटना कारित ,जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी हबित (कुलदिप) हरिजन को दिनांक 26.07.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कोण्डागांव में रिमाण्ड पर पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश धीवर सउनि. अभिराम मेश्राम, अनीता मेश्राम, प्र.आर. नेमीचंद भण्डारी, 85 रघुनाथ कश्यप, भावेश मण्डावी, भूपेन्द्र मरकाम, रमेश मरकाम, आरक्षक. रामजी वट्टी, लक्ष्मी प्रसाद बघेल, सोपसिंह मरकाम, यशवंत ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।