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पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गाय को मारकर खाने के जुर्म में 6 को बड़ेडोंगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सत्यानंद यादव

कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार प्रार्थी नारायण माली पिता इंदल माली उम्र 50 वर्ष जाति मरार साकिन तोरण्ड थाना बड़ेडोंगर जिला-कोण्डागांव (छ०ग०) ने थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया कि नीलगिरी प्लांटेशन में गांव के श्यामलाल नेताम व अन्य लोगों द्वारा गाय को मारकर खाने लिए कटिंग किये है, आवेदन पर थाना बडेडोंगर में अपराध क्रमांक 06/2025 धाराः 325 भा०न्या०संहिता, छ०म० कृषिक पशु परि० संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 4,6,10 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव वाय अक्षय कुमार (भा.पु.से) के आदेश पर एडिशनल एसपी कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना बड़ेडोंगर से विशेष टीम बनाकर ग्राम तोरण्ड जाकर घेराबंदी कर आरोपी माखन लाल नेताम, तुलसीराम सलाम, निबुलाल नेताम, श्याम लाल नेताम, मनहेर नेताम और सुन्हेर नेताम को पकड़कर आरोपियों के कब्जे से टंगिया, लोहे का कटरी जप्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी विनोद नेताम, सउनि शिवप्रसाद ठाकुर, प्रआर0 271 महाराणा प्रताप भुआर्य आर० 362 मन्नू लाल नवरंग, आर.412 सुकमन नेताम, आर.632 यशवंत मरकाम, मआर. 3217 शिवन्ती नेताम का योगदान रहा।

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