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राज्य भर में दिख रहा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंध कानून का असर, नही मानने वाले पर होगी कार्यवाही एसडीओपी रूपेश कुमार

सत्यानंद यादव

कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार छत्तीसगढ़ सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य भर में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी एक अधिसूचना के अनुसार वाहनों पर साउंड सिस्टम लगाकर डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। वही इस मामले को लेकर कोंडागांव डीजे संचालकों में रोष व्याप्त है जिसे लेकर 12 सितंबर को कोंडागांव सिटी कोतवाली में एसडीओपी रूपेश कुमार की उपस्थिति में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओपी रूपेश कुमार ने कोंडागांव डीजे संचालकों को सरकार के निर्देश का पालन करने की शक्त हिदायत दी है। बताया जा रहा है कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

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