राजू तोले
सुकमा बस्तर के माटी समाचार , 25 सितम्बर 2024/ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिये गये निर्देशो के संदर्भ में गठित जिला स्तरीय जेल निरीक्षण समिति के द्वारा शुक्रवार को जेल में निवासरत् निरूद्ध नाबालिक के संबंध में जिला जेल सुकमा का निरीक्षण किया गाया।
18 वर्ष से कम उम्र के विचारधीन बंदी जेल में न होए इसका सत्यापन करने विशेषज्ञ समिति ने जिला जेल सुकमा का निरीक्षण किया। जेल में निरुद्ध बंदियों से पूछताछ कर उम्र की जानकारी ली गई। ज्ञात हो कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों पर जेल में रह रहे विचारधीन बंदियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम तो नहींए कही त्रुटिवश नाबालिगों को तो जेल में निरुद्ध नही रखा गया है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए शासन के निर्देशानुसार जिले में जेल निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश जैन ;अधिवक्ता जिला बाल संरक्षण इकाई सुकमा से जिला बाल संरक्षण अधिकारी जितेन्द्र सिंह बघेल, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी चंद्र किशोर बघेल, उप पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई कृष्ण कांत विशनोई सुकमा द्वारा प्रत्येक बंदियो के उम्र की जानकारी ली। जिसमें भौतिक रूप से 06 विचारधीन बंदीयो को प्रथम दृष्टया चिन्हांकित किया गया। सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण किया जाता है तथा समिति अपना प्रतिवेदन विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करती है। जांच के दौरान विचारधीन निरुद्ध बंदियों में जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम पाई जाती हैए उन्हें संप्रेक्षण गृह स्थानांतरित किया जाता है। जेल में विचाराधीन बंदीए जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष हैए उनसे उनकी वास्तविक उम्रए जन्मतिथि आदि के बारे में जानकारी ली गई।
जिला स्तरीय जेल निरीक्षण समिति किया जेल निरीक्षण
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