सत्यानंद यादव
कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना फरसगावं के अपराध क्रमांक 57/2024 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 26.05.2024 आरोपी सतीशचंद्र प्रजापति पिता प्रेमपाल सिंह प्रजापति उम्र 26 साल निवासी कोण्डरा जिला हाथरस (उत्तरप्रदेश) एवं शुभम सिंह पटेल पिता स्वः गया प्रसाद पटेल उम्र 26 साल निवासी लबेद जिला चित्रकूट (उत्तरप्रदेश) के द्वारा ट्रक क्रमांक CG04JC9732 में अवैध मादक पदार्थ गांजा 01 क्विंटल 10 किलो को परिवहन करते पाये जाने से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजी गयी है। प्रकरण में जप्त ट्रक क्रमांक CG04JC9732 का वाहन स्वामी परमेश्वर खीला घटना दिनांक से फरार था। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में थाना फरसगांव पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान वाहन स्वामी का पता तलाश करते हुये उक्त ट्रक के स्वामी परमेश्वर खीला निवासी डोरागुड़ा पालम जिला मलकानगिरी उड़ीसा जो अर्तर्राजीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया जो बताया कि अपने ट्रक क्रमाक CG 04 JC 9732 में गांजा भर कर अवैध धंधा करना स्वीकार किया एवं गांजे के रकम को मेरे एकाउण्ट नम्बर में सुब्रत राय के द्वारा गांजा का बेचा हुआ रकम को भेजना बताया। आरोपी के एकाउण्ट नम्बर के लेन देन की जानकारी प्राप्त करने पर आरोपी सुब्रत राय के द्वारा इसके एकाउण्ट में गांजा खरीद कर भेजने के लिए भारी मात्रा में पैसा भेजना सहीं पाया गया। आरोपी परमेश्वर खीला पिता दशरथ खीला उम्र 29 वर्ष जाति परजा निवासी ग्राम डोरागुड़ा पालम थाना चित्रकोण्डा जिला मलकानगिरी (ओडीसा) के खिलाफ भारी मात्रा में उडीसा राज्य से छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यो में सप्लाई कर अपराध कारित करने का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से वैधानिक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 25.10.2024 के 2.05 बजे गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिन्दे थाना प्रभारी फरसगांव, सउनि सुरेन्द्र बघेल, पिताबर कठार, आरक्षक फरसुराम मरकाम, अजय मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।