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स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद व बिक्री के विरुद्ध, कोटपा अधिनियम के तहत 51 प्रकरणों पर की चलानी कार्यवाही

  
राजीव लोचन पंडा

गरियाबंद बस्तर के माटी समाचार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन दिनांक कल देर रात जिले के समस्त थाना प्रभारियों ने अपने-अपने एरिया के अंदर आने वाले शैक्षणिक संस्थान (सरकारी एवं निजी) की आउटर बाउंड्री वॉल के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के तंबाकू और नशे के समान बेचने वाले दुकानो व ठेले पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही किया गया। इस दौरान थाना गरियाबंद द्वारा 11 प्रकरण, थाना राजिम द्वारा 33, थाना फिंगेश्वर द्वारा 07 इस प्रकार कुल 51 प्रकरणों में कोटपा अधिनियम के तहत चलानी कार्यवाही किया गया।
दुकानदार व ठेले वालों को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं बचने की चेतावनी भी दी गई।
इस तरह के कार्रवाई का इंतजार मैनपुर ब्लॉक और देवभोग ब्लॉक के सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्था के पास करने की मांग बच्चों के परिजनों के द्वारा किया जा रहा है । खासकर यह समस्या अमलीपदर और देवभोग में देखने को मिल रहा है । यहां तक कि यहां के स्कूल के बाउंड्री के अंदर भी कई बार दारू के बोतल व नशा सामग्री का खुला पैकेट भी देखने को मिला है । जिला गरियाबंद की यह अभियान एवं कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

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