सत्यानंद यादव
कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने परिजनों के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी, की रात में जब वह घर के पीछे स्कूल के पास बाथरूम के लिए गई थी कि तभी आरोपी मनोज कुमार मरकाम पिता गुन्जू राम मरकाम उम्र 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी मोहलई भण्डार सिवनी थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव छ०ग० उसके पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर पास के ही खेत में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 64, 351 (2) बी०एन०एस, पाक्सो एक्ट की धारा 4(1), के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार (IPS) के द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त होने पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव कौशलेंद्र देव पटेल के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रूपेश कुमार के पर्यवेक्षण मे थाना कोंडागांव के द्वारा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, जो कि आरोपी मनोज मरकाम लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था, जिसे पुलिस की टीम के द्वारा पीछा किया जा रहा था कि तभी सूचना मिला कि आरोपी भागने की फिराक में है, जिसे रायपुर नाका के पास घेराबंदी कर अभीरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जिसमें आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायिक रिमांड प्राप्त कर आरोपी को जेल में भेजा जा रहा है ।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. सौरभ उपाध्याय, स.उ.नि. दिनेश पटेल, स.उ.नि. शांति यादव, प्र. आर. 90 नरेंद्र देहारी एवं थाना कोंडागांव पुलिस तथा साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।