सत्यानंद यादव
कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी असीम शाह ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.04.2025 को वह अपनी मोटर सायकल क्रमांक CG 27 N 4954 को अपने दुकान के सामने रखा था, जिसे किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है कि रिपोर्ट पर थाना कोण्डागांव में अपराध 148/2025 धारा 303(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव वाय अक्षय कुमार (IPS) से द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था की आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाय, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कौशलेंद्र देव पटेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रूपेश कुमार के मार्गदर्शन में आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। मुखबीर से सूचना प्राप्त होने हुआ कि मनोज विश्वकर्मा द्वारा मोटर सायकल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार्य किया, और चोरी के मोटर सायकल को उमरकोट निवासी राजू परमानिक के पास बेचना बताया, तब राजू परमानिक को उमरकोट जाकर पूछताछ किया, जिसने चोरी का मोटर सायकल खरीदना स्वीकार्य किया तब आरोपीगणों के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी मनोज विश्वकर्मा पिता श्यामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी नहरपारा थाना और जिला कोण्डागांव एवं राजू परमानिक पिता गोपाल उम्र 42 वर्ष निवासी उमरकोट जिला नवरंग पुर उड़ीसा को विधिवत दिनांक 27.04.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक सौरभ उपाध्याय, स.उ.नि. चिंताराम ध्रुव, प्रआर 90 नरेन्द्र देहरी, एवं थाना कोंडागांव का विशेष योगदान रहा।