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जिले को बाल विवाह मुक्त करने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

सत्यानंद यादव

कोण्डागांव बस्तर के माटी समाचार, 16 अक्टूबर 2025 शासन के निर्देशानुसार में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित किये जाने के परिपालन में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोंडागांव के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2025 को कोण्डागांव एवं बड़ेराजपुर के जनपद पंचायत भवन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (ग्राम पंचायत सचिव) को बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को 2 अक्टूबर 2025 से आयोजित किये गये ग्राम सभाओं में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किये जाने की जानकारी दी गई। प्रस्ताव पारित किये जाने शेष पंचायतों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा अयोजित कर ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किये जाने हेतु ग्राम सभा में शपथ ग्रहण कर प्रस्ताव पारित किया जाना है। शासन द्वारा विवाह हेतु निर्धारित लड़के का 21 एवं लड़की की 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किया जाना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह के दुष्परिणाम संबंधी जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को बाल विवाह मुक्त कोण्डागांव संबंधी शपथ ग्रहण करवाया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन के अधिकारी, कर्मचारियों उपस्थित रहे।

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