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शादी करने का झांसा देकर, किया पीड़िता का शारीरिक शोषण, पीड़िता की रिपोर्ट पर किया गया आरोपी को किया गया गिरफ्तार

 सत्यानंद यादव

कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी रफ़ीलाल यादव पिता रूपसिंह यादव उम्र 22 वर्ष निवासी कुम्हारपारा थाना कोंडागांव के द्वारा पीडिता के साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूं तुमसे शादी करना चाहता हूं बोलकर, पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया। पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 373/2024 धारा 376(3), 376(2)(ढ),506 भा.द.वि. पॉक्सो की धारा 06 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव वाय अक्षय कुमार (IPS)के द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त होने पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव कौशलेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रूपेश कुमार एवं साइबर सेल प्रभारी सतीश भार्गव (DSP)के पर्यवेक्षण मे थाना कोंडागांव के द्वारा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, जो कि आरोपी के द्वारा लगातार अपना लोकेशन बदली किया जा रहा था, आरोपी के पता तलाश हेतु थाना कोंडागांव एवं साइबर की टीम गठित कर फरार आरोपी रफ़ीलाल यादव के संबंध में पता तलाश किया गया, आरोपी के संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल आरोपी को अभीरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जिसमें आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायिक रिमांड प्राप्त कर आरोपी को जेल में भेजा जा रहा है ।

सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. सौरभ उपाध्याय, उप निरी शशिभूषण पटेल, थाना कोंडागांव पुलिस एवं साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।

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