राजू तोले
सुकमा बस्तर के माटी समाचार , 05 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, सुकमा जिले के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन-आरक्षण के लिये आवश्यक कार्यवाही किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रवर्गवार आबंटन-आरक्षण प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी 08 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के स्थानों का आवंटन-आरक्षण सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। इसी प्रकार 08 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से जनपद पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में जनपद पंचायत सुकमा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन-आरक्षण एसडीएम सुकमा सुश्री मधु तेता की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। 08 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से जनपद पंचायत कोंटा के सभाकक्ष में जनपद पंचायत कोंटा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन-आरक्षण एसडीएम कोंटा शबाब ख़ान की अध्यक्षता में सम्पन्न किया जाएगा। इसी तरह से 08 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे से जनपद पंचायत छिन्दगढ़ के सभाकक्ष में जनपद पंचायत छिन्दगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्ड का प्रवर्गवार आरक्षण एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों का आबंटन-आरक्षण एसडीएम छिंदगढ़ विजय प्रताप खेस की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा।