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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने जिला प्रशासन सख्त फील्ड में निगरानी रखने के निर्देश कानून का उलघंन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही

घनश्याम यादव

बीजापुर बस्तर के माटी समाचार 29 अप्रैल 2025/बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह रोकने हेतु सभी विभागों को अभियान की रणनीति के साथ विस्तृत दिशा निर्देश दिये गए है। नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास को जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता अभियान करने हेतु निर्देशित किए गए है। प्रदेश में अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी ताताद में शादी का आयोजन होता है जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मद्देनजर बाल विवाह की आशंकाओं के तहत विशेष सर्तकता बरतने के भी निर्देश दिये है फील्ड में विभागीय अमलों को सजग रहने के लिए निर्देशित किया गया है। बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान मे तहत गांव में मुनादी, दीवार लेखन, रैली, जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुखों, बीजादूतीर स्वयं सेवकों को अभियान से जोड़कर अपील किया जा रहा है कि जिले को शतप्रतिशत बाल विवाह मुक्त जिला बनाया जाना है। बाल विवाह की सूचना पर तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, ग्राम पंचायत के सचिव, सेक्टर पर्यवेक्षक को दिया जा सकता है साथ ही नजदीकी आंगनबाडी केन्द्र, थाना प्रभारी, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 या आपातकालीन सेवा 112 पर जानकारी देने अनुरोध किया गया है। बाल विवाह को गंभीर कानूनी अपराध मानते हुए 2 साल की सजा या 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनो प्रावधान है। लडकी की उम्र 18 वर्ष से कम एवं लडका का उम्र 21 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं।

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