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जिला खनिज अधिकारी ने अवैध रेत उत्खनन कर भण्डारण करने की खबर को बताया भ्रामक

घनश्याम यादव

बीजापुर बस्तर के माटी समाचार 21 नवम्बर 2025– ग्राम भद्राकाली तहसील भोपालपटनम के खसरा नंबर 87, 85/2, 85/1, 91/2/1 कुल रकबा 1.290 हे. में श्री मनीष सिंह, पिता रमेश सिंह, पता 543 के, रेस्ट हाउस, पुराना बस स्टैण्ड पारा बीजापुर, तहसील व जिला बीजापुर (छ.ग.) के नाम पर रेत की अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति (एक समय में भण्डारण हेतु मात्रा 104050 टन) 10 दिसम्बर 2020 से 09 दिसम्बर 2030 तक 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत है। श्री मनीष सिंह को पूर्व में रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से स्वीकृत 02 वर्षीय रेत उत्खननपट्टा से रायल्टी पेड वैध अभिवहन पास द्वारा लाकर भंडारित रेत उक्त अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में रखा गया है जिसके अन्यत्र परिवहन हेतु स्टॉक का निरीक्षण उपरांत खनिज शाखा से अभिवहन पास जारी किया गया है। अवैध रेत भंडारण कर रेत का अवैध परिवहन किये जाने की सूचना सत्य नहीं है।

बीजापुर जिले के भोपालपटनम अनुभाग के ग्राम रेगुड़ा, ग्राम कोण्डामौसम, ग्राम तारलागुड़ा में 05 वर्ष के लिये खनिज रेत का उत्खनन पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत के नाम पर स्वीकृत है। ग्राम रेगुड़ा, ग्राम कोण्डामौसम, ग्राम तारलागुड़ा में स्वीकृत खनिज रेत उत्खनन पट्टा के संचालन हेतु ग्राम पंचायतों को अभिवहन पास जारी किया गया है। उक्त क्षेत्र में नदी से कोई भी स्वीकृत खदान से उत्खनन कार्य वर्तमान में प्रारंभ नहीं है। बीजापुर जिले से अन्य राज्य में अवैध रेत परिवहन किये जाने की सूचना सत्य नहीं है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत् वैध अभिवहन पास के माध्यम से खनिज परिवहन किये जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उक्त जानकारी देते हुए जिला खनिज अधिकारी श्री चिरंजीव कुमार ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन कर भंडारण करने तथा अन्य राज्य में अवैध रूप से रेत का परिवहन किये जाने संबंधी सूचनाए पूर्णतः गलत और भ्रामक है। जनता से अपील की गई है कि बिना सत्यापन के प्रसारित भ्रामक खबरो पर विश्वास न करें तथा तथ्यात्मक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।

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