सत्यानंद यादव
कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार, 29 अप्रैल 2025/ अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रुप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया गया था, इसके पश्चात अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं पाये जाते हैं, उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे कर सकते है ऑनलाईन अप्लाई सरकार द्वारा सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि (एचएसआरपी) लगाने हेतु अधिकृत पंजीकृत पोर्टल https://egtransport.gov.in जारी किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाईन एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उस साइट में जाकर अपनी सभी आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर चेसिस नंबर इंजन नंबर, पता, मोबाईल नंबर, और फ्यूल ऑप्शन आदि भरने के पश्चात् पंजीकृत मो.नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसके पश्चात् निर्धारित शुल्क भुगतान करने के पश्चात् एक रसीद मिलेगी, जैसे ही वाहन का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार हो जाएगी, मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधीकृत डीलर के पास जाकर उसे लगवा सकेंगे।