सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता 2 आदिवासी युवकों को भाजपा नेता की रैकी मामले पर 107/16 धारा के तहत जेल भेजे जाने को लेकर, विधायक ने किया विरोध एस डी एम को सौंपा ज्ञापन
बीजापुर बस्तर के माटी समाचार छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले के भोपालपटनम क्षेत्र से संबंधित है, जहां दो आदिवासी युवकों को भाजपा नेता द्वारा धारा 107/16 (शांति भंग की आशंका) के तहत जेल भेजे जाने के मामले पर स्थानीय विधायक ने विरोध जताया है।
विधायक ने प्रेस वार्ता बुलाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पुलिस द्वारा किसी बड़े हमले की बात कहकर एक छोटी सी धारा जो एस डी एम कोर्ट में सुलझ सकता है को जेल भेजने का काम किया गया है।

यह मामला संभवतः छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का है, जो आदिवासी बहुल इलाका है। धारा 107/16 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अंतर्गत आती है, जिसमें मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को शांति भंग करने या किसी अपराध को अंजाम देने की आशंका के आधार पर शांति बनाए रखने के लिए बांड ले सकता है। विधायक का विरोध और ज्ञापन सौंपना स्थानीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को दर्शाता है।

स्थानीय प्रशासन और विधायक के बीच यह मामला संवाद और कानूनी प्रक्रिया के समुचित पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है

